न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकी, 19 अक्टूबर 2024 बाराबंकी में विगत दिवसों में पराली जलने की अधिक घटनायें पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकार...
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)
बाराबंकी, 19 अक्टूबर 2024
बाराबंकी में विगत दिवसों में पराली जलने की अधिक घटनायें पाये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में पराली प्रबन्धन के प्रचार प्रसार हेतु 19 अक्टूबर 2024 को विकास खण्ड बनीकोडर, दरियाबाद, पूरेडलई, सिद्धौर, हैदरगढ़ एवं त्रिवेदीगंज में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विकास खण्ड बनीकोडर में ब्लाक प्रमुख, बनीकोडर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, विजय कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर, बाराबंकी एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, बनीकोडर, विकास खण्ड पूरेडलई में भूमि सरंक्षण अधिकारी, गोमती, बाराबंकी सौरभ कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, पूरेडलई, बाराबंकी एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, पूरेडलई, विकास खण्ड दरियाबाद में खण्ड विकास अधिकारी, दरियाबाद, भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी, बाराबंकी कार्यालय के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप ए एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, दरियाबाद, विकास खण्ड सिद्धौर में सहायक विकास अधिकारी, कृषि, सिद्धौर, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, सिद्धौर, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में खण्ड विकास अधिकारी, त्रिवेदीगंज एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, त्रिवेदीगंज तथा विकास खण्ड हैदरगढ़ में उप कृषि निदेशक, बाराबंकी श्रवण कुमार, उपजिलाधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी शम्स तबरेज, खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़ संतोष कुमार, प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं सहायक विकास अधिकारी, हैदरगढ़ द्वारा उक्त सम्मेलन में उपस्थित रहकर फसल अवशेष/ पराली प्रबन्धन के उपायों की जानकारी दी गई।
साथ ही अपील की गई कि कृपया पराली न जलाये क्योकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है तथा खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट हो जाते हैं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं किसानों को पराली न जलाने हेतु शपथ भी दिलायी गई।
इसके अतिरिक्त पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500/-, 02 एकड से 05 एकड तक 5000/- तथा 05 एकड से अधिक पर 15000/- रू0 तक के जुर्माने का भी प्राविधान हैं।
अद्यतन तिथि तक पराली जलाने वाले 81 व्यक्तियों पर रू0 202500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है, जबकि बिना एस.एम.एस. के संचालित 8 कंबाइन मशीन को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 270, 280 के अंतर्गत 08 व्यक्तियों अखिलेश पुत्र कीढ़ी, ग्राम असोहना, फतेहपुर, संतराम पुत्र बाबूराम, ग्राम गंगौली, फतेहपुर, राम नारायण पुत्र हरीनाम, ग्राम धौसार, फतेहपुर, श्रीमती मिथिलेश कुमारी पत्नी मैकूलाल, ग्राम तिलरन, कमलेश कुमार पुत्र अशर्फी लाल, वाजिदपुर, फतेहपुर, सुरेश पुत्र श्री छंगा, ग्राम खैरातपुर, फतेहपुर, कमल पुत्र बिन्द्रा प्रसाद, ग्राम असोहना, एवं राम सरन पुत्र गुरू प्रसाद, वाजिदुपर, फतेहपुर, बाराबंकी, विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है।
इसके अतिरिक्त 18 अक्टूबर 2024 को पराली प्रबन्धन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने एवं बिना एस.एम.एस. के संचालित कम्बाइन मशीन को सीज कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी, कृषि, बनीकोडर, बाराबंकी महेश वर्मा के साथ अभद्रता करने एवं धमकी देने हेतु विकास खण्ड बनीकोडर के ग्राम मऊ गोरपुर, बाराबंकी के ग्राम प्रधान शिवगोविन्द वर्मा तथा कम्बाइन मशीन संचालक बृजेश कुमार वर्मा एवं देा अन्य अज्ञात के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 131, 352 एवं 351(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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