अनन्या पांडे की तस्वीरों का अब बिना इजाजत नहीं होगा इस्तेमाल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी सुरक्षा

Ananya Panday: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे को उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनकी तस्वीरों, AI से बनाई गई फर्जी तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स के बिना इजाजत इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अनन्या की ओर से पहचाने गए आपत्तिजनक कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का निर्देश भी दिया है.
LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस माधव जामदार ने गुरुवार, 5 नवंबर को यह अंतरिम आदेश दिया. अनन्या ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका आरोप था कि कई प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों के साथ-साथ AI से बनाई गई तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं.
अनन्या पांडे दाखिल की थी याचिका
अनन्या की याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा उठाया गया था. उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी तस्वीरों और उनसे जुड़े दूसरे कंटेंट को बिना सहमति के इस्तेमाल और शेयर करने पर रोक लगाई जाए. मामले से जुड़े कंटेंट को देखने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि पहली नजर में अनन्या का पक्ष सही नजर आता है.
जस्टिस जामदार ने कहा कि पहली नजर में इस तरह का कंटेंट अनन्या के निजता के अधिकार, पब्लिसिटी राइट्स, नैतिक अधिकारों और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके बाद कोर्ट ने ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया. फिलहाल कोर्ट ने यह राहत अंतरिम तौर पर दी है. मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
इन एक्ट्रेस को भी मिली राहत
अनन्या पांडे अकेली एक्ट्रेस नहीं हैं, जिन्होंने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है.अनुपमा’ की एक्ट्रेस रुपाली गांगुली से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का भी आदेश दिया था. इसके अलावा ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कृति सेनन को उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी थी.




