यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती में NIOS से डीएलएड वाले भी कर सकेंगे आवेदन, लास्ट डेट भी बढ़ेगी

यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 को लेकर बड़ा अपडेट है. यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 के लिए आवेदन विंडो फिर से खुल सकती है. मसलन, लास्ट डेट एक बार फिर से आगे बढ़ाई जा सकती है. साथ ही यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले सेवारत संविदा शिक्षकों को भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर देने के लिए इस संबंध में निर्देश दिए हैं.
आइए, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्यों ये फैसला सुनाया है. जानेंगे कि अदालत ने क्या कहा है. इसके साथ ही यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 के बारे में भी जानेंगे.
याचिका पर लखनऊ बेंच का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. 45 कैंडिडेट्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निर्देश दिया है कि पात्र कैंडिडेट्स से आवेदन लेने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो आवेदन की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ाई जाए.
NIOS के डीएलएड को NCTE की मान्यता, भर्ती में नहीं मिला था आवेदन का मौका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा था कि वह 2017 तक अनट्रेंड संविदा शिक्षक थे, जिसके बाद उन्होंने NIOS से 1 अप्रैल 2019 से पहले 18 महीने का डीएलएड पूरा किया, जिसे NCTE की तरफ से मान्यता मिली हुई है.वहीं याचिकार्ताओं ने कहा कि असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उन्हें भर्ती के लिए आवेदन का मौका नहीं दिया गया. याचिकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि तय अवधि में NIOS से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति और प्रमोशन के लिए वैध माना गया है.
सभी डीएलएड वाले सेवारत संविदा शिक्षकों को मौका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर पात्र संविदा शिक्षकों को असिस्टेंट टीचर भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वालों के साथ सभी समान योग्यता और दूसरी तय शर्तों पूरी करने वाले सेवारत संविदा शिक्षकों को भर्ती में शामिल होने का मोका दिया जाए. कोर्ट ने अधिकारियाें को निर्देशित किया है कि वह आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन का मौका देने के लिए सूचना जारी करें.




